मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई. इसके तहत एडीएम कोर्ट ने 1 अरब 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई अवैध बालू खनन के चार मामलों में की गयी है. इसके अलावा 1 करोड़ 25 लाख रुपये कीमत की दो पोकलैंड और एक जेसीबी जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
वहीं बैतूल कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर यह रकम सात दिन के भीतर जमा नहीं की गई तो रेत माफिया की चल संपत्ति जब्त कर यह रकम वसूल की जाएगी. इस कार्रवाई में खनिज विभाग द्वारा अंकुर राठौड़, अरशद कुरेशी, साबू, महिंदर धाकड़, दीपेश पटेल, रविंदर चौहान और मोहम्मद इलियास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा 14 एवं 15 मई 2024 की रात्रि में अवैध रेत खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने चार मामलों में सात लोगों के खिलाफ एक अरब 38 करोड़ 21 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यदि वे सात दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करते हैं तो बालू माफिया की चल संपत्ति कुर्क कर शेष राशि की वसूली की जायेगी.
अंकुर उर्फ रिंकू राठौड़ और अरशद कुरेशी दोनों निवासी शाहपुर, एक गांव गुरगुंदा और दो दांदूपुरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें गुरगुंदा में 60 लाख रुपये की लागत से 70808 घन मीटर रेत और 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार रुपये की लागत से पोकलैंड राजसात का उत्खनन करने के निर्देश दिये गये हैं. ग्राम देंदुपुरा में 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार रुपए की 110610 घन मीटर रेत और 25 लाख रुपए की जेसीबी राजसेट से उत्खनन के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे तीसरे मामले में अंकुर उर्फ रिंकू राठौड़, अरशद कुरेशी और साबू निवासी देंदुपुरा पर 52 लाख 50 हजार रुपए कीमत की 700 घन मीटर रेत उत्खनन करने का मामला दर्ज किया गया, चौथे मामले में महेंद्र धाकड़ निवासी डी. भोपाल के मांडवी के दीपेश पटेल और रविंदर चौहान और सारणी के मोहम्मद इलियास के खिलाफ 18 लाख 90 हजार रुपए की रेत और 40 लाख रुपए की पोकलैंड राजसैट खनन करने का मामला दर्ज किया गया है।
इस पूरे अवैध रेत खनन मामले में हुई कार्रवाई के बारे में बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है. इस मामले में 6 रेत माफियाओं के खिलाफ 1 अरब 37 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और एक जेसीबी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की जाएगी.