रुपये के लेनदेन के चलते हत्या का प्रयास करने वाले युवकों को सजा

जयपुर, 7 जून (हि.स.)। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 ने रुपए के लेनदेन के चलते हुई रंजिश के कारण युवक की गला काटकर हत्या करने का प्रयास करने वाले अभियुक्तों पंकज और करण को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 13 मार्च, 2016 को जसवंत सिंह ने भांकरोटा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसका बेटा साधु सिंह एक दिन पहले शाम को दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वहीं सुबह उसके घायल अवस्था में एसएमएस अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली। उसे शक है कि लक्ष्मण सिंह ने उसे मारने की नियत से गले पर धारदार हथियार से हमला किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि घटना के दिन उसके दोस्त पंकज ने एनबीसी के पास ढाबे पर बुलाया। इस दौरान करण भी वहां आ गया। बीयर पीने के लिए पंकज उसकी कार में बैठकर पांच्यावाला की तरफ रवाना हो गए और करण अपनी बाइक पर साथ चलने लगा। इस दौरान पंकज उसे सुनसान जगह ले गया और करण भी कार में आकर बैठ गया।

मौका देखकर करण ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और पंकज ने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। साधु सिंह ने अदालत को बताया कि पंकज के किसी जानकार को उसने पचास हजार रुपए दिए थे। वह रुपये नहीं लौटा रहा था। इसके चलते लेन-देन की बात को लेकर पंकज उससे रंजिश रखने लगा था। इसलिए उसने उसे जान से मारने की नीयत से गला काट दिया और उसे मरा समझ कर वहां से फरार हो गए।