नई दिल्ली, 07 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वेकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर याचिका में कहा कि नीट परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर आर5 के प्रश्न संख्या 29 के दो सही उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए थे। याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए। इसके बावजूद एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है, जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने नीट की परीक्षा में उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उसे कुल 720 अंकों में 633 अंक ही मिले और उसकी ऑल इंडिया रैंक 44,700 हो गई। याचिका में कहा गया है कि एक अंक की वजह से उसके ऑल इंडिया रैंक में काफी बदलाव आया, ऐसे में एनटीए को रिजल्ट दोबारा पब्लिश करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 3 जून को जारी किया गया रिजल्ट मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि नीट की 2024 परीक्षा में 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था।