राहुल गांधी को मिली राहत, बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मानहानि मामले में दी जमानत

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। यह मामला पिछले विधानसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोमई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इसके बाद बीजेपी नेता ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया.

इस मामले में बीजेपी के वकील विनोद ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी संकटमोचक सरकार है. यह झूठा आरोप है. इस पर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दो आरोपियों को जमानत दे दी गई. राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी.

आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी दोषी हैं, लेकिन कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी. इस मामले में कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर मुख्यधारा के अखबारों में कथित तौर पर झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था. विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

 

बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार का लाल कार्ड’ भी प्रकाशित किया था, जिसमें उस पर सभी सार्वजनिक कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था.