नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बिजनेसमैन अमनदीप ढल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की वेकेशन बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि अमनदीप ढल और उनके पिता पर इस मामले से उनका नाम हटाने के लिए ईडी के एक अधिकारी को पांच करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप है। इसका साफ मतलब है कि आरोपित गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के कई गवाह अमनदीप ढल को बखूबी जानते हैं और वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे।