पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंजीनियर जन्मतिप

मुंबई: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रा. लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को नागपुर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल को 14 साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा और तीन हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.वी. देशपांडे ने आदेश में कहा कि अग्रवाल को आपराधिक दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

अग्रवाल, जो नागपुर में कंपनी के मिसाइल केंद्र के तकनीकी अनुसंधान अनुभाग में काम करते थे, को 2018 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) और सैन्य खुफिया तंत्र के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी ने चार साल तक ब्रह्मोस के लिए काम किया और उस पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के सैन्य औद्योगिक कंसोर्टियम (एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अग्रवाल को पिछले साल अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने जमानत दे दी थी।

अग्रवाल ने दो फेसबुक प्रोफाइल – नेहा शर्मा और पूजा रंजन – के माध्यम से संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संपर्क किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस्लामाबाद से संचालित हो रही थीं। 

अग्रवाल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब इस तरह की गतिविधि में संलिप्तता सामने आई तो सहकर्मी हैरान रह गए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र में अध्ययन किया। जांच अधिकारियों ने कहा कि इंटरनेट पर निशांत के अनौपचारिक दृष्टिकोण ने अत्यधिक संवेदनशील काम में शामिल होने के बावजूद उसे एक आसान लक्ष्य बना दिया।