लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हो चुका है. अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजे पर हैं. किसकी बनेगी सरकार और किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? इन सभी सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा. लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मतगणना वाले दिन होता क्या है. वोट कैसे गिने जाते हैं? मतगणना केंद्र के अंदर कौन जा सकता है? तो आइए गिनती की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
स्ट्रांग रूम का ताला सबसे पहले कौन खोलता है?
मतगणना के दिन सुबह करीब सात बजे प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है. इस दौरान चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर और विशेष पर्यवेक्षक मौजूद हैं. फिर ईवीएम से कंट्रोल यूनिट को टेबल पर रखा जाता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी के तहत वीडियोग्राफी की गई है। फिर प्रत्येक नियंत्रण इकाई की विशिष्ट आईडी और सील की तुलना की जाती है। कंट्रोल यूनिट में बटन दबाने के बाद हर उम्मीदवार का नाम ईवीएम के सामने आ जाता है.
वोटों की गिनती के लिए कर्मियों का चयन कैसे किया जाता है?
किसी भी मतगणना केंद्र के हॉल में 15 टेबलें रखी जाती हैं. वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल और रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एक टेबल है. कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर वोटों की गिनती करेगा, यह गुप्त रखा गया है। मतगणना वाले दिन सुबह 5-6 बजे प्रत्येक जिले का निर्वाचन अधिकारी कर्मचारियों को कोई हॉल या टेबल आवंटित करता है.
कितने बजे शुरू होगी वोटों की गिनती?
सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है. किसी भी विशेष परिस्थिति में देरी करने का विशेष अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को होता है। सबसे पहले डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्रों की गिनती की जाती है। इसमें लगभग 30 मिनट का समय लगता है. डाक मतपत्रों की गिनती के तुरंत बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो जाती है. जैसे ही ईवीएम में वोटों की गिनती पूरी हो जाती है, आंकड़े एजेंटों को सूचित कर दिए जाते हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर पूरे राउंड के आंकड़े दर्ज करता है।
किसी उम्मीदवार की जीत या हार कितने राउंड में पता चलती है?
एक राउंड में 14 टेबलों पर एक साथ 14 ईवीएम खोली जाती हैं. पहला राउंड तब पूरा होता है जब सभी ईवीएम की गिनती हो जाती है। आमतौर पर परिणाम आठ से दस राउंड में पता चल जाता है, लेकिन अधिक वोटिंग के कारण राउंड की संख्या भी बढ़ जाती है।
पहला रुझान कितने बजे शुरू होगा?
डाक मतपत्रों की गिनती के तुरंत बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो जाती है. पहला रुझान सुबह 9 बजे के आसपास आना शुरू हो जाता है.
मतगणना केंद्र में कितने एजेंट हैं?
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, मतदान केंद्र के हर हॉल में हर टेबल पर उम्मीदवारों का एक एजेंट मौजूद रहता है. किसी भी हॉल में 15 से अधिक एजेंट नहीं हो सकते।
एजेंट का चयन कौन करता है?
प्रत्येक उम्मीदवार एक एजेंट चुन सकता है। नाम, फोटो आदि विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को दें। मतगणना से एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के एजेंट के नाम और फोटो सहित विवरण की घोषणा करते हैं।
मतगणना केंद्र के अंदर कौन जा सकता है?
मतगणना केंद्र के अंदर केवल मतगणना अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और एजेंट ही जा सकते हैं। मतगणना पूरी होने तक किसी भी प्रत्याशी के एजेंट को बाहर जाने की इजाजत नहीं है. सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।
पुनर्मतगणना किन परिस्थितियों में की जाती है?
यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को डेटा में किसी भ्रम या त्रुटि का संदेह हो तो वह पुनर्मतगणना की मांग कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, आधिकारिक नतीजे घोषित होने तक कोई भी उम्मीदवार पुनर्मतगणना की मांग कर सकता है.
चुनाव में जीत या हार की घोषणा कौन करता है?
चुनाव संचालन के नियम 63 के अनुसार, वोटों की गिनती खत्म होने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वोटों को परिणाम डेटा शीट में दर्ज करेगा और उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके साथ जीतने वाले उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दिया जाता है.
वोटों की गिनती के बाद ईवीएम का क्या होता है?
वोटों की गिनती खत्म होने के बाद ईवीएम को वापस स्ट्रांगरूम में रख दिया जाता है. नियमों के मुताबिक, वोटों की गिनती के बाद 45 दिनों तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है. इसके बाद इसे दूसरे स्टोर रूम में भेज दिया जाता है।