आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान समेत पांच आरोपी दोषी करार

कानपुर, 03 जून (हि.स.)। महाराजगंज जेल में निरुद्ध सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपी आगजनी मामले में दोषी करार दिये गये हैं।

एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को देर शाम नौ बजे के बाद फैसला सुनाया है और फैसला आते ही विधायक की मां कोर्ट परिसर में ही गमगीन हो गई। कोर्ट अब सात जून को सजा सुनाएगी, अगर दो साल से अधिक की सजा हुई तो इरफान की विधायकी भी चली जाएगी।

आर्यनगर सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी का जाजमऊ में निवास है। विधायक पर पड़ोस पर रहने वाली नजीर फातिमा ने सात नवम्बर 2022 को आरोप लगाया था कि जब वह परिवार के साथ शादी समारोह में गई थी तभी विधायक इरफान भाई रिजवान व अन्य के साथ घर पर आग लगा दी, जिससे सारी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। यह भी आरोप लगाया कि विधायक आगजनी कर डराना चाहता है कि प्लाट छोड़कर भाग जाये, क्योंकि विधायक की नजर प्लाट में है और कई वर्षों से प्लाट पर विधायक कब्जा करना चाहता है। आठ नवम्बर को पीड़िता ने जाजमऊ थाना में विधायक व उसके भाई व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में तीन चार्जशीट लगाई। पहली चार्जशीट में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला को आरोपी बनाया। इसके बाद दूसरे और तीसरे में सात लोगों को आरोपी बनाया गया।

मामला एमपीएमलए कोर्ट में चला और सभी प्रकार की जिरह के बाद करीब दो माह से कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा था और आखिरकार सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाने की ठान ली। दिनभर भीड़भाड़ के चलते कोर्ट ने देर शाम नौ बजे के बाद फैसला सुनाने का समय निश्चित किया। नौ बजे के बाद कोर्ट में आरोपितों को पेशी हुई और विधायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। कोर्ट ने पुलिस की प्रथम चार्जशीट में शामिल विधायक इरफान समेत पांच आरोपितों को आगजनी मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट में दोषी करार होने की खबर पर कोर्ट परिसर में विधायक की मां गमगीन हो गई। परिजनों ने किसी तरह से उसको संभाला और परिवार के सभी लोग मायूस दिखे। कोर्ट ने सजा सुनाने की अगली तारीख सात जून दी है।

शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि विधायक समेत पांच आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अन्य सात आरोपितों पर आगे सुनवाई होगी। सात जून को अगर दो साल से अधिक की सजा हो गई तो इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली जाएगी।