EPFO सब्सक्राइबर्स को राहत, क्लेम प्रोसेसिंग के लिए अब नहीं पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत

ईपीएफओ नए नियम:  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों के लिए दावा प्रक्रिया को आसान बना दिया है। जिससे इसके करोड़ों ग्राहकों को फायदा होगा. ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि दावों के लिए अब बैंक पासबुक और चेकबुक कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ के इस फैसले से ग्राहकों को राहत मिली है.

ईपीएफओ ने कहा कि अगर सब्सक्राइबर बाकी सभी पात्रताएं पूरी करता है तो उसे चेक बुक या पासबुक कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने कहा कि इससे ऑनलाइन दावों का तेजी से निपटान हो सकेगा। इससे सब्सक्राइबर्स के लिए क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करना आसान हो जाएगा। दरअसल, पहले कई ईपीएफओ दावे चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर खारिज कर दिए जाते थे।

EPFO सर्कुलर के मुताबिक, क्लेम रिजेक्शन की संख्या कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की अनुमति केवल कुछ मामलों में ही दी गई है।

आप इस तरह से क्लेम कर सकते हैं

• ईपीएफ सदस्य बैंक की केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं।

• सदस्यों को बैंक केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए नियोक्ता के माध्यम से डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) प्राप्त करना होगा।

• बैंक के आधार विवरण को यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन क्लेम कैसे करें

• ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।

• अब यूएएन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

• इसके बाद क्लेम सेक्शन को चुनें, क्लेम विकल्पों में से किसी एक को चुनें।

• अब स्क्रीन पर दिखाई गई सभी जानकारियों को क्रॉस वेरिफाई करें।

• इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज (EPFO क्लेम के लिए दस्तावेज) अपलोड करने होंगे.

• अब सदस्य को सभी जानकारी को सत्यापित करना होगा और दावा अनुरोध जमा करना होगा।

• बाद में क्लेम प्रक्रिया ईपीएफओ पोर्टल पर दिखाई जाएगी।