7वां वेतन आयोग: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। डीए (DA Hike) में बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेच्युटी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की रकम में 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।
अब इतनी मिलेगी ग्रेच्युटी
केंद्र सरकार की ओर से 30 मई 2024 को जारी ऑफिस सर्कुलर (ओएम) के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। इससे पहले ग्रेच्युटी बढ़ाने का फैसला 30 अप्रैल को लिया गया था। लेकिन 7 मई को सर्कुलर जारी कर इसे रोक दिया गया था।
मार्च में बढ़ाया गया था DA
केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2024 से लागू करने का ऐलान किया गया था। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया था।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक खास रकम होती है, जो कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार, जब कोई कर्मचारी पांच साल तक एक ही संस्थान में काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है। इस योजना का लाभ सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलता है। ग्रेच्युटी की रकम कर्मचारी की नौकरी छूटने, मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर ही मिलती है। अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होता है। यह नियम कंपनियों के साथ-साथ दुकानों, शोरूम, फैक्ट्री और खदानों पर भी लागू होता है।
ग्रेच्युटी से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है
ग्रेच्युटी से मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। अगर कंपनी में काम करते हुए कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेच्युटी की रकम नॉमिनी को दे दी जाती है। यहां 5 साल का नियम लागू नहीं होता। ग्रेच्युटी की रकम आखिरी महीने की 15 दिन की सैलरी के आधार पर कैलकुलेट होती है। इसका फॉर्मूला है ग्रेच्युटी = (n*b*15)/26। यहां n का मतलब है साल, यानी कर्मचारी ने कंपनी में जितने साल काम किया है। b का मतलब है कर्मचारी को मिली आखिरी सैलरी, जिसमें DA और कमीशन शामिल होता है।