नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव किया है। सेबी के नियमों के अनुसार, अब किसी शेयर ब्रोकर को इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग के लिए 7 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। पहले किसी शेयर ब्रोकर को 30 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाती थी।
सेबी ने यह निर्णय क्यों लिया?
सेबी ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि शेयर ब्रोकर आसानी से ट्रेडिंग कर सकें। इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग नियम के तहत अब ब्रोकर को इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग नियम सेवा का इस्तेमाल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए ब्रोकर को आवेदन करना होगा।
सेबी ने इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग नियम के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज को अपने फैसले के बारे में ब्रोकर को 30 दिनों के भीतर सूचित करना होता था, लेकिन अब उन्हें 7 दिनों के भीतर ब्रोकर को सूचित करना होगा।
इसके अलावा, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित किए जाने से पहले स्टॉक ब्रोकरों द्वारा इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग (आईबीटी) डेटा की समय-समय पर पुष्टि की मौजूदा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर द्वारा दिए गए आईबीटी टर्मिनलों के विवरण के आधार पर आईबीटी डेटा प्रकाशित करेंगे।
सेबी को शेयर ब्रोकरों के उद्योग मानक मंच (आईएसएफ) से इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग से संबंधित अनुरोध प्राप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सेबी ने कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।