NPS New Rule पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इसी महीने नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव किया है। फरवरी से NPS से आंशिक निकासी के नियम बदल गए हैं। अगर आप भी NPS फंड से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपको पहले नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। जानिए आप कब और कैसे NPS से पैसे निकाल सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम आंशिक निकासी: रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ हर कोई चाहता है।
पेंशन न केवल आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है बल्कि वित्तीय परेशानी होने पर आपको किसी और से मदद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
इसके लिए कई लोग नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं। इसमें निवेशक को मैच्योरिटी के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन आप चाहें तो कई विशेष परिस्थितियों में इस खाते से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।
जी हां, नए नियमों के अनुसार कुछ कारणों से आप ऐसा कर सकते हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
आप 3 वर्ष के बाद निकासी कर सकते हैं
पीएफआरडीए की अधिसूचना के अनुसार, एनपीएस खाता खोलने के 3 साल बाद निकासी की जा सकती है।
लेकिन अब एनपीएस खाते से आंशिक निकासी के नियम बदल दिए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब एनपीएस खाते से 25 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकेगी।
मान लीजिए आपने साल 2021 में एनपीएस खाता खोला है तो आप साल 2025 में आंशिक निकासी कर सकते हैं. अगर आपने एनपीएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो आप सिर्फ 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं.
ऐसे निकाल सकते हैं NPS से पैसा
अगर आप NPS अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको NPS अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एक रिक्वेस्ट देनी होगी। इसमें आपको कारण बताना होगा कि आप अकाउंट से पैसे क्यों निकाल रहे हैं।
इसके अलावा आपको इससे संबंधित दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। फिर निकासी अनुरोध स्वीकृत होने के बाद कुछ दिनों में पैसा बैंक खाते में वापस आ जाएगा।
पैसे निकालते समय इन बातों का रखें ध्यान
आपको बता दें कि अगर आप एनपीएस खाते से पैसा निकाल रहे हैं तो आपका एनपीएस खाता 3 साल से अधिक पुराना होना चाहिए और खाते से केवल 25 प्रतिशत राशि ही निकाली जा सकती है और परिपक्वता से पहले केवल 3 बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है।
इन कारणों से आप NPS से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं
अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है।
यदि आप कोई व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, तो भी आप एनपीएस खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपातकालीन स्थिति में भी NPS खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जैसे खर्चों के लिए भी NPS खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं।
इसके अलावा, यदि आप किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं।
आपको बता दें कि टैक्स बचाने के लिए आप एनपीएस खाते में अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80सीडी (1बी) के तहत एनपीएस में की गई बचत पर 80(सी) के अतिरिक्त टैक्स लाभ भी ले सकते हैं। इसमें प्रशासनिक शुल्क और फंड प्रबंधन के लिए फीस भी कम लगती है।