Driving Licence New Rules 2024: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।
इन नियमों के मुताबिक अब 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि सिर्फ ये नियम ही नहीं बदला है बल्कि फीस में भी बदलाव हुआ है।
यहां देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ की बजाय निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
इन प्रशिक्षण केंद्रों को ही टेस्ट आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा।आपको बता दें कि इस नियम के अलावा भी कई नियमों में बदलाव हुआ है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देनी होगी इतनी फीस
इस लाइसेंस के लिए अलग-अलग फीस तय की गई है। नए नियमों के मुताबिक, लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए फॉर्म 3 के साथ 150 रुपये की फीस देनी होगी।
अगर आप लर्नर्स लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फीस 50 रुपये है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करने की फीस 1000 रुपये और परमिट में एक और वाहन जोड़ने की फीस 500 रुपये है।
ड्राइविंग टेस्ट की फीस 300 रुपये और लाइसेंस जारी करने की फीस 200 रुपये है। वहीं, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए 200 रुपये और अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने पर 300 रुपये के साथ 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूद किसी जानकारी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है और आप चाहें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
नए नियमों के मुताबिक ओवरस्पीडिंग पर देना होगा इतना जुर्माना
अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, 1 जून 2024 से निर्धारित गति से अधिक गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा और वाहन के मालिक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी नियम है।
इसके अलावा सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक और गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे।