नई दिल्ली, 29 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगा। बिमल कुमार की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने बुधवार को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 31 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है। तीस हजारी कोर्ट ने 28 मई को बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की। वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी, इस वजह से देरी हुई। बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे हैं तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थी।
बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।