रंजीत हत्याकांड में राम रहीम समेत पांच को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया

चंडीगढ़: हरियाणा के विवादित डेरा सच्चा सौदा अध्यक्ष राम रहीम को पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2002 के इस हत्याकांड में राम रहीम और चार अन्य को 2021 में सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद और 20 साल कैद की सजा सुनाई थी. जिसे डेरा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने पांचों को रिहा कर दिया है.  

रणजीत सिंह की साल 2002 में हरियाणा के कुरूक्षेत्र के खानपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रणजीत सिंह ने एक पत्र जारी कर डेरा में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और शोषण का खुलासा किया था. जिससे जांच में पता चला कि उनकी हत्या की गई है, इस हत्या का मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख राम रहीम था. 

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, रणजीत सिंह ने डेरा में चल रहे गोरखधंधे का खुलासा किया था, जिसके चलते उनकी हत्या की साजिश रची गई थी. 

2017 में राम रहीम को एक डेरे में काम करने वाली दो लड़कियों से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वह हरियाणा की रोहतक जेल में बंद है. राम रहीम अपने खिलाफ विभिन्न मामलों में कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। फिलहाल हत्या के मामले में तो वह रिहा हो चुका है, लेकिन रेप के मामले में अभी भी उसे जेल में रखा जाएगा।

 2019 में, डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या में दोषी पाया गया था। राम रहीम के हरियाणा और पंजाब में काफी समर्थक हैं. जब पूरा मामला सामने आया तो भारी विरोध प्रदर्शन हुआ.