दूरसंचार अधिनियम 2023: सितंबर में बदल जाएंगे कई नियम, बिना बायोमेट्रिक्स के नहीं मिलेंगे सिम कार्ड..

दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 को 15 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि नई सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में कई बदलाव किए गए हैं जो बेहद अहम हैं। 

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टेलीकॉम एक्ट 2023 में डेटा कलेक्शन, स्पेक्ट्रम आवंटन आदि को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम की सबसे अहम बात बायोमेट्रिक्स से जुड़ी है। नए नियम के मुताबिक सिम कार्ड जारी करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और किसी दूसरे का सिम कार्ड उनके हाथ नहीं लगेगा।

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नए नियम में यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने को लेकर भी सख्ती की गई है। इसके अलावा सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। सैटेलाइट कंपनियों को पहले ही बता दिया गया होगा कि उन्हें मिलने वाला स्पेक्ट्रम कब, कहां और कैसे इस्तेमाल होगा। भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए स्पेक्ट्रम भी सरकार से खरीदना होगा। इसके अलावा अब प्रमोशनल मैसेज और कॉल सिर्फ दो सीरीज के नंबरों से आएंगे। इसके लिए एक नंबर सीरीज भी आवंटित कर दी गई है।