बीआरएस नेता के कविता की ईडी-सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और बीआरएस नेता के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान ईडी ने के. कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है। ईडी ने कहा कि ये दलील सही नहीं है कि महिला होने की वजह से जमानत दी जाए। ईडी ने कहा कि के कविता एक प्रभावशाली महिला हैं। ईडी ने कहा है कि के कविता ने काफी गंभीर अपराध किया है। वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। ईडी ने कहा है कि के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

बता दें कि हाईकोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को जबकि सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था।

के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दिया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी। इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लाउंड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी।

ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी।