फिरोजाबाद, 28 मई (हि.स.)। जिले की एक अदालत ने नाबालिग दलित छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने मीडियाकर्मियों को बताया कि स्पेशल पाक्सो कोर्ट (तृतीय) के अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह के मुताबिक थाना पचोखरा निवासी एक किशोरी कक्षा 10 की छात्रा थी। स्कूल से लौटते समय 20 नवंबर 2021 को घर छोड़ने के बहाने सरपंच नगर निवासी रामू बाइक पर बैठा कर उसायनी के पास एक खंडहर में ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसे नगला सूरज पर छोड़कर भाग गया। उसने अपनी मां को घर पहुंच कर सारी बात बताई।
किशोरी की मां ने थाने में रामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मां का कहना था रामू चार माह पहले गांव में टंकी का काम करने आया था। उसी दौरान उसने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया। उसने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने विवेचना के बाद रामू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने रामू को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।