नई दिल्ली:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. मुख्यमंत्री केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया है.
जस्टिस एएस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने कहा कि सीजेआई अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
कोर्ट ने याचिका पर सवाल पूछे
कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए हैं. पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले सप्ताह जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।