बिजली बिल नियम: उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पहले बकाया वाले किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी लागू की गई है।
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इसके तहत 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें 30 प्रतिशत मूल राशि जमा करनी होगी।
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इसके बाद एकमुश्त राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट, 3 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत छूट तथा 6 किस्तों में जमा करने पर 80 प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी।
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जो किसान 30 जून तक उक्त योजना में पंजीकरण नहीं करवाएंगे तथा पिछला बिल जमा नहीं करेंगे, उन्हें क्षेत्रवार निशुल्क निश्चित यूनिट 1300/1045 का लाभ नहीं मिलेगा।