जून महीने से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसमें 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अभी तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। दलालों की मदद लेनी पड़ती थी लेकिन 1 जून के बाद ऐसा नहीं होगा.
आप स्वयं लाइसेंस बना सकते हैं
1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें आप बिना आरटीओ गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह नियम वाहन चालकों की सुविधा के लिए लाया जा रहा है.
ड्राइविंग टेस्ट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं
अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बढ़ते वेटिंग टाइम को देखते हुए सरकार निजी आरटीओ केंद्रों पर टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। अगर यह नियम लागू होता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा निजी ड्राइविंग सेंटर के रूप में रोजगार भी बढ़ेगा.
यह नियम प्राइवेट सेंटरों के लिए होगा
सरकार निजी ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों के लिए विशेष नियम बना रही है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों के लिए दोपहिया वाहनों के लिए एक एकड़ और चार पहिया वाहनों के लिए 2 एकड़ जमीन रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके समकक्ष डिग्री, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना अनिवार्य है।
क्या होगा नियम
इन केंद्रों को हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे का प्रशिक्षण देना होगा, जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 21 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा। हेवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 31 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा।