1 जून के बाद जेल न जाना पड़े इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से नई मांग की

अरविंद केजरीवाल: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है.

स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई

सीएम केजरीवाल ने अपनी ताजा याचिका में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की है। इसमें यह भी शामिल है कि उनका वजन सात किलो कम हो गया है. याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ मेडिकल टेस्ट से गुजरना चाहिए और इस उद्देश्य से अंतरिम जमानत जो 1 जून को समाप्त हो रही है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। 

आम आदमी पार्टी के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए सीएम केजरीवाल ने जांच के लिए 7 दिन का समय मांगा है.

दो जून सरेंडर करना होगा

बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही, उन्हें आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने की भी अनुमति नहीं है। जब तक कि इसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी न हो. अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था

एक्साइज पॉलिसी घोटाले में दो घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मई को सीएम केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. तभी से वह नजरबंद थे.