ईपीएफओ पेंशन योजना: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को सेवानिवृत्ति पर नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए पेंशन सुविधा प्रदान करता है। ईपीएफओ ईपीएस-1995 नामक एक पेंशन योजना संचालित करता है, जो विभिन्न लाभ प्रदान करती है। यह योजना वित्तीय संकट में फंसे परिवारों को सहायता प्रदान करती है। साथ ही इस योजना के तहत लंबे समय तक नियमित आय का दावा किया जा सकता है।
ईपीएस-1995 के तहत, सात प्रकार के पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का दावा करने के लिए अलग-अलग नियम और शर्तें हैं। आइए जानते हैं कि इस पेंशन योजना के तहत कितने प्रकार की पेंशन दी जाती है और इसका लाभ किसे मिल सकता है?
सेवानिवृत्ति या वृद्धावस्था पेंशन
यह लाभ सदस्यता के 10 वर्ष पूरे होने और 58 वर्ष की आयु होने पर प्रदान किया जाता है। अगर आपने सदस्यता के 10 साल पूरे कर लिए हैं और आपकी उम्र 58 साल है तो आपको अगले दिन से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. 58 साल के बाद अगर सेवा रद्द हो जाती है तो भी उसे अगले दिन से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
पूर्व पेंशन
यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सदस्यता पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी ऐसे संगठन में काम नहीं कर रहा है जहां ईपीएफ अधिनियम लागू है, तो वह 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्री-पेंशन ले सकता है। या फिर वह 58 साल की उम्र तक इंतजार कर पूरी पेंशन ले सकता है. प्री-पेंशन के तहत 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर साल पेंशन में 4 फीसदी की कटौती की जाएगी.
मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में 10,000 रुपये की पेंशन का हकदार था, तो 57 साल की उम्र में उसे पेंशन दर में 4 प्रतिशत की कमी करके 9,600 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसी तरह 56 साल की उम्र में उन्हें 9,216 रुपये की पेंशन मिलेगी.
विकलांगता भत्ता
यदि कोई सदस्य विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ देता है तो उसे ऐसी पेंशन दी जा सकती है। इसके लिए कोई न्यूनतम सदस्यता सीमा नहीं है. साथ ही एक महीने का अंशदान भी अनिवार्य है.
पत्नी और 2 बच्चों को पेंशन
किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और दो बच्चों को पेंशन दी जाती है। यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो पहले दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाती है। जब सबसे बड़ा बेटा 25 साल का हो जाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है और तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाती है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक सभी बच्चे 25 वर्ष के नहीं हो जाते। इसके लिए एक सदस्य का एक माह का अंशदान पर्याप्त है. अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलेगी.
अनाथ पेंशन
ईपीएस 1995 के तहत अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जीवित नहीं है तो उसके दो बच्चों को 25 साल तक पेंशन दी जाती है।
नामांकित व्यक्ति पेंशन
यह पेंशन सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाती है। इस पेंशन योजना के तहत नामांकन तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित न हो। परिवार से हमारा तात्पर्य पत्नी और बच्चों से है।
माता-पिता की पेंशन
यदि पेंशनभोगी अविवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा यदि सदस्य ने किसी को नामांकित नहीं किया है तो पेंशन उसके पिता को दी जाती है। पिता की अनुपस्थिति में पेंशन मां के नाम पर दी जाती है.
गौरतलब है कि ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. अगर आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10डी भरना होगा।