नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (24 मई) चुनाव आयोग को राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के पूरे आंकड़े देर से जारी करने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है.
फॉर्म 17सी को वेबसाइट पर अपलोड करना सही नहीं: चुनाव आयोग
बता दें कि कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों का डेटा वेबसाइट पर डालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है. आपको बता दें कि यह याचिका एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की थी। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का डेटा) अपलोड करना उचित नहीं होगा.