रसोई गैस उपयोगकर्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी में जाना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवाईसी से गुजरना होगा। पहले इसकी सीमा 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई थी. इस तथ्य के कारण कि कई उपयोगकर्ता अब ई-केवीसी का संचालन नहीं कर रहे हैं, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने इसकी सीमा इस साल 31 मई तक बढ़ा दी है।
जो यूजर्स 31 मई तक भी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें सप्लाई नहीं मिलेगी और खासकर सब्सिडी का लाभ पाने वालों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
उनके अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के नाम पर कनेक्शन है, वे अपना आधार कार्ड और गैस पासबुक लेकर एजेंसी के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं।