रांची, 23 मई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 21 जून को होगी। इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से चार सप्ताह की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को समय प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 21 जून निर्धारित की है।
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाहु यादव को ईडी फंसा रही है। ऐसे में उसके पिता की वजह से उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। वह एक स्टूडेंट है। ऐसे अपराधिक मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 31 जनवरी को राहुल यादव की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने दो जनवरी को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया था।