मुरादाबाद, 22 मई (हि.स.)। उत्तराखंड के काशीपुर के न्यायालय ने मुरादाबाद जनपद के थाना भगतपुर क्षेत्र निवासी मुख्तार सिंह ने ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज निवासी व्यक्तियों की पार्टनरशिप वाली फर्म द्वारा दिए गए 57 लाख रुपये के चेक बाउंस को लेकर दर्ज कराए वाद में निर्णय सुनाते हुए आरोपित को 1 साल की सजा और पीड़ित वादी को 68.4 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
जिले के थाना भगतपुर क्षेत्र के चतरपुर नायक निवासी मुख्तार सिंह ने काशीपुर की कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि उसने ऊधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज निवासी समशुल आफरीन और एनएन शहीदी को उनकी पार्टनरशिप वाली फर्म बायो ऑर्गेनिक नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स महुआखेड़ा गंज के लिए 57 लाख रुपये उधार दिए थे। इसके बदले में दोनों ने उसे एक चेक दिया था।
मुख्तार का आरोप है कि जब उसने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद एनएन शहीदी को एक साल की सजा सुनाने के साथ पीड़ित वादी मुख्तार सिंह को 68.4 लाख रुपये भुगतान करने को कहा है। एनएन शहीदी के पार्टनर समशुल आफरीन की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्तार सिंह को 68.4 लाख रुपये में से 40 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।