ग्रेटर निगम के वार्ड-32 की पार्षद के चुनाव रद्द करने वाले आदेश पर रोक

जयपुर, 22 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के वार्ड-32 की कांग्रेस पार्षद को राहत देते हुए जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-7 के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसका पार्षद का चुनाव अवैध व शून्य मानकर रद्द कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई 22 जुलाई को तय की है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढड्डा ने यह निर्देश नसरीन बानो की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा कि एडीजे कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी रहे भवानी सिंह की चुनाव याचिका मंजूर करते हुए दो से ज्यादा संतान होना मानते हुए प्रार्थिया का पार्षद पद का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। लेकिन जिन तथ्यों पर उसे अयोग्य घोषित किया गया वे गलत थे और मनगढ़ंत थे। प्रार्थिया के चुनाव की तारीख पर दो ही संतानें थीं और एडीजे कोर्ट का उसका चुनाव रद्द करने का आदेश गलत है। इसलिए एडीजे कोर्ट के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। अदालत ने प्रार्थिया की दलीलों से सहमत होकर एडीजे कोर्ट के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी।