पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरदास मान के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार की, जानें क्या है मामला

चंडीगढ़ : नकोदर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पंजाबी गायक गुरदास मान के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने के सेशन कोर्ट नकोदर के आदेश को हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदा नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 13 जून तक जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि गुरदास मान ने लाडी शाह को गुरु अमर दास जी का वंशज बताया और उनकी तुलना गुरुओं से की जिससे सिखों की भावनाएं आहत होती हैं.

यहां बता दें कि मामला बढ़ने पर गुरदास मान ने सोशल मीडिया पर उक्त बयानों पर खेद जताया था, जिसे याचिका में संलग्न किया गया है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सेशन कोर्ट ने सबूतों को नजरअंदाज किया और उसकी समीक्षा भी नहीं की. यहां तक ​​कि एफआईआर रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई. याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं जिससे पता चलता है कि गुरदास मान ने सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.