चुनाव आयोग को मतदान के 48 घंटे के भीतर आंकड़े घोषित करने के मुद्दे पर सात दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए

नई दिल्ली: चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े अपलोड करने की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शाम 6.30 बजे एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को तय की है.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 25 मई को होने वाला है. इससे पहले दिन में एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की. 

पिछले हफ्ते, एनजीओ ने अपनी 2019 जनहित याचिका के संबंध में एक अंतरिम याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म नंबर 17 सी (मतदान आंकड़ों का विवरण दिखाने वाला फॉर्म) को चुनाव पूरा होने के तुरंत बाद स्कैन और अपलोड किया जाए।