अगर केस चल रहा है तो PMLA के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम

नई दिल्ली: विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत मनमानी गिरफ्तारियों का आरोप लगा रहा है. ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत मनमा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर विचार करने के बाद ईडी पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे गिरफ्तारी के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा. अगर अदालत ईडी से संतुष्ट है तो हिरासत में पूछताछ की जरूरत पड़ने पर हिरासत की इजाजत दे सकती है। जज अभय एस. ओक और उज्जवल भुइयां की पीठ ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी वारंट की शक्ति पर आज फैसला सुनाया।

धारा 44 के तहत एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद, ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पीएमएलए के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जहां ईडी ने किसी आरोपी को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर किया है और अदालत इसे ध्यान में रखती है और समन भेजती है, ऐसे व्यक्ति को पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। . यदि अभियुक्त समन (अदालत द्वारा) द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तो उसे हिरासत में नहीं लिया गया माना जा सकता है।

अगर ईडी अधिकारी इस अपराध की आगे की जांच के लिए समन के बाद पेश होने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष अदालत में एक आवेदन दायर करना होगा और आरोपियों की हिरासत की मांग करनी होगी। इतना ही नहीं, विशेष अदालत में आरोपी की सुनवाई के बाद कारण बताने के बाद अदालत को आवेदन पर आदेश पारित करना होता है. भले ही आरोपी को धारा 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो, फिर भी अदालत आदेश दे सकती है। हालाँकि, अदालत केवल उन कारणों के साथ ही हिरासत की अनुमति देगी, जो संतोषजनक हों और जिनके लिए हिरासत और पूछताछ की आवश्यकता हो।

पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को केवल तभी जमानत दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी होती हों, अर्थात् प्रथम दृष्टया संतुष्टि हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है। इसके अलावा, जमानत पर मुक्त रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

विपक्ष ने केंद्र सरकार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. यह कानून साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया. अब तक इस कानून में कई बार संशोधन हो चुका है. इस कानून का एक ही उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को पीएमएलए अधिनियम के तहत पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 2010 के बाद टूजी घोटाला, कोयला घोटाला समेत कई बड़े घोटाले हुए और पीएमएलए एक्ट के तहत नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ. वर्ष 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कानून में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया।