केजरीवाल के लिए जमानत कोई खास इलाज नहीं, केस पर बोल सकेंगे सुप्रीम कोर्ट का आलोचकों को जवाब

सुप्रीम कोर्ट समाचार :   सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने फैसलों पर आलोचना का स्वागत करता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को असाधारण बताया। हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया.

दरअसल, ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल के बयानों का मुद्दा उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारा आदेश साफ है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है. 

इसके लिए तारीख भी तय हो गयी है. पीठ ने कहा कि हमने फैसले में यह नहीं लिखा है कि केजरीवाल इस मामले में कुछ नहीं कह सकते.

कोर्ट ने कहा कि हमने अंतरिम जमानत देने के कारण भी बताए हैं. यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कानून के शासन का पालन किया जायेगा. तो केजरीवाल के बारे में जो कहा गया वो उनका मानना ​​है.