नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के किसान नेता पी अयाकन्नू को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किए जाने की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप दक्षिण में किसानों के नेता हैं और लगभग 30 सालों से उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं और अब आप बनारस से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। आपकी याचिका से लगता है कि आप सिर्फ प्रचार चाहते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र में एक दिन भी काम करने के लिए नहीं गए हैं या वहां किसी सामाजिक कार्य से भी नहीं जुड़े हैं। आप वहां से चुनाव लड़ने का कोई एक कारण बताएं।