नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट के एरिया में अवैध खनन रोकने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन करके कई कंपनियां नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की मंजूरी के बिना ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट और उसके आसपास गैरकानूनी खनन कर रही हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने जनवरी 2022 में भी सरिस्का टाइगर रिजर्व में अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। एनजीटी ने एक अखबार की उस खबर पर संज्ञान लिया था, जिसमें एक खनन माफिया के एक ट्रैक्टर को जब वनरक्षक केवल सिंह और उसके कुछ साथियों ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर से कुचलकर वनरक्षक को घायल कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।