क्या आप जानते हैं, आपात स्थिति में EPFO ​​से निकासी संभव, ऐसे उठा सकते हैं फायदा?

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवानिवृत्ति के लिए धन जुटाने की योजना है। हालांकि, कई बार आर्थिक संकट के दौरान आप ईपीएफओ में जमा रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए तीन से चार दिन में निकासी की रकम आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑटो मोड सेटलमेंट क्या है?

ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत आप आपातकालीन स्थिति में ईपीएफ से एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं। बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास से संबंधित कारणों के लिए निकासी की सुविधा। उपरोक्त किसी भी कारण से सब्सक्राइबर अपने खाते से अग्रिम राशि निकाल सकता है। यह सुविधा अप्रैल, 2020 से शुरू हुई। लेकिन उस समय फंड निकासी की सुविधा केवल बीमारी की स्थिति में ही उपलब्ध थी। 

EPFO अग्रिम राशि की सीमा बढ़ी

ऑटो सेटलमेंट मोड में एक फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। जिसमें आवेदन के तीन-चार दिन के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में राशि जमा कर दी जाती है। हालाँकि, दावा निपटान के लिए कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। जिसमें केवाईसी, दावा अनुरोध के लिए पात्रता, बैंक खाते का विवरण शामिल है। पहले रु. 50000 तक की निकासी संभव थी. अब निकासी की सीमा बढ़कर रु. 1 लाख का काम हो चुका है. 

बीमारी होने पर ऐसे लगाएं

 यदि कोई ग्राहक बीमारी की स्थिति में चिकित्सा उपचार के लिए फंड से अग्रिम निकासी चाहता है, तो उसे ईपीएफओ के नियम 68 (जे) के तहत अपने नियोक्ता और डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें नए और पुराने दोनों पीएफ अकाउंट सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलता है।

विवाह और उच्च शिक्षा के लिए अग्रिम राशि

अगर सब्सक्राइबर शादी या उच्च शिक्षा के लिए एडवांस लेना चाहता है तो आप नियम 88 (K) के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उसका पीएफ खाता कम से कम 7 साल पुराना होना चाहिए. सक्रिय रोजगार पर सब्सक्राइबर इस उद्देश्य के लिए खाते से तीन बार तक पैसा निकाल सकता है। जिसके लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

घर खरीदने के लिए निकासी संभव

ईपीएफओ नियम 68 (बी) के तहत ग्राहक को हाउसिंग एडवांस की सुविधा प्रदान की जाती है। इसलिए कोई नया घर खरीदने और रेनोवेशन के लिए भी ईपीएफ खाते से एडवांस निकाल सकता है। जिसमें कम से कम 5 साल पुराने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. 

ईपीएफओ से अग्रिम निकासी प्रक्रिया:

1.  सबसे पहले आपको EPFO ​​पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. जिसके लिए यूएएन और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।

2.  लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और क्लेम सेक्शन को चुनें।

3.  जिसमें बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा. ताकि अग्रिम राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाए।

4.  बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्कैन की गई बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करनी होगी।

5.  इसमें वह कारण बताना होगा जिसके लिए आप अग्रिम राशि निकालना चाहते हैं। 

6.  आधार आधारित ओटीपी जेनरेट करें। और प्रोसेसिंग के बाद क्लेम मंजूरी के लिए नियोक्ता के पास जाएगा।

7.  नियोक्ता को अपनी दावा प्रक्रिया के बारे में सूचित करें और अनुमोदन मांगें। आप ऑनलाइन सेवा में दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।