Post Office स्कीम: पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव, अब अनिवार्य होगा ये काम

नई दिल्ली: डाकघर योजना: डाकघर बचत योजनाएं निवेशकों को अच्छा ब्याज देती हैं। इनमें पैसा सुरक्षित रहता है. इस वजह से लोग डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। रिटर्न के साथ निवेश के नियम और शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। हालाँकि एक नियम हर ग्राहक के लिए समान है। वह है पैन और आधार कार्ड की जानकारी देना।

पोस्ट ऑफिस के निवेश नियमों में बदलाव

पोस्ट ऑफिस की किसी भी योजना में निवेश करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। अगर इन दोनों दस्तावेजों जैसे नाम या जन्मतिथि में कोई अंतर है तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं।

पैन कार्ड पहचान के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन सिस्टम को प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एकीकृत किया गया है। प्रोटीन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जानकारी. उसके आधार पर, पैन कार्ड को फिनेकल में मान्य किया जाता है। हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. तदनुसार, पैन सत्यापन प्रणाली में 1 मई, 2024 को संशोधन किया गया था।

डाकघर विवरण की दोबारा जांच करेगा

डाकघर ग्राहक की जानकारी को आयकर विभाग से सत्यापित करेगा। साथ ही इसके जरिए यह भी जांचा जाएगा कि नाम और जन्मतिथि आधार से मेल खाती है या नहीं। यदि क्रॉस चेक में दोनों विवरण मेल नहीं खाते हैं तो ग्राहक निवेश नहीं कर सकता है।

पैन-आधार लिंक न होने से होगा नुकसान!

अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो करा लें। आधार को पैन कार्ड से लिंक न करने के ये नुकसान भी हैं. इससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा. साथ ही आप बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य योजनाओं में भी निवेश नहीं कर पाएंगे. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो रिफंड भी खाते में जमा नहीं होगा.