नई दिल्ली : न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को यूएपीए मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को अवैध मानते हुए पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया है. ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अर्शदीप खुराना ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई अवैध थी और गिरफ्तारी का तरीका भी अवैध था.