अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टैक्स स्लैब के तहत आने वाले सभी करदाताओं के लिए आईटीआर भरना जरूरी है।
वेतनभोगी वर्ग के लोग जो टीडीएस का 10 प्रतिशत काटते हैं, वे भी आईटीआर दाखिल करके इसका दावा कर सकते हैं। लेकिन, आईटीआर फाइल करने के बावजूद अगर आप एक काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है।
कई बार लोग आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। ऐसा करना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है. करदाता बस कुछ सरल चरणों का पालन करके आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ई-वेरिफिकेशन है जरूरी-
अगर आप समय पर रिफंड चाहते हैं तो ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अगर आप ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको समय पर रिफंड नहीं मिलेगा. इसलिए ई-वेरिफिकेशन सावधानी से करें.
इतने दिनों के अंदर करें ये काम-
आईटीआर दाखिल करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लेना चाहिए. अगर आप आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसे 120 दिनों के भीतर पूरा कर लेना चाहिए. ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आधार, डीमैट अकाउंट, एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए पूरी की जा सकती है।
ऐसे करें ई-वेरिफिकेशन-
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें।
इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगइन करें।
ई-फ़ाइल मेनू पर क्लिक करें और फिर ई-सत्यापन का विकल्प चुनें।
इसके बाद अपना पैन नंबर और मूल्यांकन वर्ष चुनें, और आईटीआर फ़ाइल की रसीद संख्या और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद उस विकल्प का चयन करें जिसे आप ई-वेरिफिकेशन मोड चुनना चाहते हैं।
निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से ई-सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें: डीमैट खाता, आधार या एटीएम, नेट बैंकिंग, या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र।