प्रयागराज, 14 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में व्यापक षड्यंत्र कर व्यापारी की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी प्रवीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और ट्रायल को यथाशीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है।
हालांकि कोर्ट ने कहा जमानत नियम है और जेल अपवाद, किंतु याची पर 18 केस के आपराधिक इतिहास व अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि पिछले लगभग डेढ़ साल में केस आठ बार लगा किन्तु अधिकांश बार सुनवाई स्थगित करा ली गई। कोर्ट ने कहा कि एक वकील को केस की सुनवाई कराने की कोशिश करनी चाहिए न कि सुनवाई टालने की।
मालूम हो कि 27 दिसम्बर 21 की शाम 8.45 बजे कार में बैठे व्यापारी पर हमलावरों ने वाहन से आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिसमें उसकी मौत हो गयी और हमलावर भाग गये। घटना के चश्मदीद गवाहों की निशानदेही व सी सी टी वी फुटेज के आधार पर कुल 13 अभियुक्तों की पहचान हुई और विवेचना में व्यापक षड्यंत्र का सुराग मिला। मुख्य षड्यंत्रकर्ता अंकुश अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। हालांकि एक सह अभियुक्त साहिल यादव को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा आपराधिक इतिहास देखने से पुनः अपराध में लिप्त होने की आशंका है और जमानत देने से इंकार कर दिया।