गाजियाबाद,12 मई (हि.स.)। डीएम सर्किल रेट के हिसाब से संपत्ति कर बढ़ाने की चर्चा सुनाई दे रही है । पुरानी दरों से संपत्ति कर जमा नहीं किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जिसपर महापौर सुनीता दयाल ने स्पष्ट कर दिया है कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर के बिल जारी नहीं होंगे। प्रत्येक दो साल में दस प्रतिशत की दर से संपत्ति कर बढ़ाने का नियम नगर निगम बोर्ड ने पास किया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का संशोधन बोर्ड की मंजूरी से ही हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में संपत्ति कर बढ़ेगा या नहीं,यह निर्णय नगर निगम के सदन में होगा।
15 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव एक अप्रैल 2024 से संपत्ति कर बढ़ाने का फैसला नगर निगम यथास्थिति का हुआ था। इस बीच पिछले तीन-चार दिनों में जोनल कार्यालयों में पुरानी दरों से संपत्ति कर नहीं लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए महापौर ने स्पष्ट किया है कि डीएम सर्किल रेट से संपत्ति कर नहीं बढ़ेगा। संपत्ति कर कितना बढ़ेगा और कब से बढ़ाया जाएगा, इस पर बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। बोर्ड से जो प्रस्ताव पास होगा, उसे लागू किया जाएगा।
कई पार्षदों ने बताया कि कुछ रोज पहले गृहकर जमा करने गए लोगो को पुरानी दरों से कर जमा करने से माना कर वापस लौटा दिया था। हालांकि, नई दरों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। निगम की तरफ से बिल नहीं भेजे गए हैं, संज्ञान में यह भी आया है कि मौके पर बढ़े हुए कर की पर्ची बनाकर दी जा रही है।
इस प्रकरण में महापौर ने साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्षो में गृहकर की वृद्धि की जाती है और अभी गृहकर बढ़ाया गया तो यह नियमानुसार गलत है और सभी से वार्ता की जाएगी जनता पर इस प्रकार का बोझ नहीं डाला जाएगा।