इस तारीख को माफ होंगे ट्रैफिक चालान और जुर्माना, तुरंत देखें अपडेट

दिल्ली लोक अदालत: भारत में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए कई नियम-कायदे बनाए गए हैं। कई बार लोग अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। इसलिए कई बार लोग जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ता है चालान. कई बार ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान भी काट देती है.

ऐसे कई मौकों पर देखा गया है कि आपकी गाड़ी के नाम पर चालान कट जाता है और आपको इसकी जानकारी नहीं होती. इन सभी अवसरों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें चालान और जुर्माने की रकम तय होती है. आइए जानते हैं इस बार लोक अदालत किस तारीख को लग रही है।

दिल्ली की लोक अदालत 11 मई को लग रही है

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक, इसी महीने 11 मई को दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने ट्रैफिक चालान और ट्रैफिक जुर्माने का निपटारा अदालत के बाहर कर सकते हैं।

यह लोक अदालत दिल्ली के कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, साकेत पटियाला, राउज राव एवेन्यू और थर्ड कोर्ट में लगाई जाएगी। इस लोक अदालत में जनवरी 2024 से पहले लंबित सभी चालान और नोटिस का फैसला इस लोक अदालत में किया जाएगा। जनता, कोर्ट तय करेगा कि किस व्यक्ति का चालान माफ होगा और किस व्यक्ति का चालान कम होगा।

इसकी प्रक्रिया क्या होगी?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि लोक अदालत में 1,80,000 से ज्यादा चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए लोगों को चालान स्लिप के साथ लोक अदालत में उपस्थित होना होगा। पर्ची के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाना होगा।

https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat पर जाने के बाद। आपको अपना वाहन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सहित सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। इसके बाद आपके सामने सभी चालान की डिटेल आ जाएगी. कोर्ट का चयन करने के बाद आपको प्रिंट नोटिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कोर्ट परिसर और कोर्ट सेशन का चयन करें और स्लिप का प्रिंट आउट ले लें।