फतेहाबाद, 10 मई (हि.स.)। जिला में आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश राहुल नरवाल ने शुक्रवार को जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने आम्र्स एक्ट 1959 के अनुसार जिला के सभी लाइसेंस धारकों को आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास 7 दिन के अंदर-अंदर जमा करवाए। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार नागरिकों के हथियार 9 जून तक जमा रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो, उन पर लागू नहीं होंगे।