नई दिल्ली। इनकम टैक्स के लिए नया साल शुरू हो गया है. इसके साथ ही ऑफिस से टैक्स बचत और टैक्स डिक्लेरेशन के लिए मेल आने शुरू हो गए हैं. यह मेल इनकम टैक्स व्यवस्था चुनने के संबंध में होगा. दरअसल, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा नई कर व्यवस्था पेश की गई थी। इसे सरलीकृत कर व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में कम कटौती और छूट के साथ कम कर दरें प्रदान करता है। आयकर प्रावधान किसी व्यक्ति को दोनों में से किसी एक व्यवस्था को चुनने की अनुमति देते हैं। यह चुनाव हर साल हो सकता है.
पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से आय स्तर, संभावित कर बचत, कटौती, समग्र कर योजना जैसे प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। नई व्यवस्था के तहत कम कर दरें कई करदाताओं के लिए कर देनदारियों को कम कर सकती हैं।
इन कारकों को ध्यान में रखते हुए संभावित कर बचत का अनुमान लगाएं
फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए, डेलॉइट इंडिया की पार्टनर दिव्या बावेजा कहती हैं, “नई कर व्यवस्था पर स्विच करना है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए, दोनों व्यवस्थाओं के तहत कर देनदारियों की तुलना करके आय स्तर, कटौती, छूट और लागू करों पर विचार करना चाहिए। ” दरों को ध्यान में रखकर संभावित कर बचत का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को नई व्यवस्था में कम करों से लाभ होगा, उन्हें बदलाव करना फायदेमंद लग सकता है। उदाहरण के लिए, 7.5 लाख रुपये तक की सकल आय वाले निवासी वेतनभोगी व्यक्तियों पर नई कर व्यवस्था के तहत कोई कर देनदारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले कर्मचारियों को कम अधिभार के कारण नई व्यवस्था के तहत लाभ हो सकता है।
कटौतियों और छूटों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है
प्रत्येक व्यवस्था के तहत उपलब्ध कटौतियों और छूटों के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। पुरानी व्यवस्था बहुत सारी कटौतियाँ और छूट प्रदान करती है, जबकि नई व्यवस्था कम विकल्प प्रदान करती है। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सामान्य छूट और कटौतियाँ जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, 80सी, 80डी (मेडिकल इंश्योरेंस) आदि नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती और राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती दोनों व्यवस्थाओं के तहत उपलब्ध है।
जीवन में केवल एक बार नई व्यवस्था में वापस जाने की अनुमति
बवेजा ने कहा कि व्यवसाय और पेशे से आय वाले लोग पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं और यह भविष्य के सभी वर्षों के लिए लागू होगी। हालाँकि, नई व्यवस्था में वापस जाने की अनुमति जीवनकाल में केवल एक बार होती है। एक बार जब वे वापस लौटते हैं, तो वे भविष्य के किसी भी वर्ष के लिए पुरानी व्यवस्था को चुनने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, जब तक कि उनकी व्यावसायिक आय समाप्त नहीं हो जाती।