वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में विधायक अमानतुल्लाह समेत 11 के खिलाफ 1 मई को तय होंगे आरोप

नई दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 1 मई को करने का आदेश दिया।

इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को अमानतुल्लाह खान के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर को जमानत दी थी। इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी।

कोर्ट ने 3 नवंबर, 2022 को आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।