नई दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण मामले में आरोपित शुआट्स (पूर्व का इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी) के वाइस चांसलर आरबी लाल समेत सात आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने या एक साथ जोड़ने वाली याचिकाओं पर 14 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को आरबी लाल समेत सात आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2023 को आरबी लाल के अलावा रेखा पटेल, प्रोफेसर रमाकांत दुबे, विनोद बिहारी लाल, प्रोफेसर रानु प्रसाद, डेविड फिलिप और सुनील कुमार जॉनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक लगाते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आरोपितों को 20 दिसंबर, 2023 के पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये समाज के बड़े तबके के हितों से जुड़ा मामला है। जांच एजेंसी ने धर्मांतरण के आरोप को साबित करने के लिए सबूत रखे हैं। आरोप बेहद संजीदा है और कोर्ट इन्हें हल्के में नहीं ले सकता।