हिंदू विवाह अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एक अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को शादी से पहले संस्था की पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसकी अपनी पवित्रता है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शादी ‘नाचने, गाने’ और ‘खाने-पीने’ का आयोजन नहीं है. कोर्ट ने कहा कि महज रजिस्ट्रेशन से शादी वैध नहीं हो जाती. विवाह को संपन्न करने के लिए सभी अनुष्ठानों (मंत्र जाप, सप्तपदी आदि) का पालन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में निर्धारित प्रचलित रीति-रिवाजों और समारोहों में भाग लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी शादी कराने वाले पुजारी की जिम्मेदारी है कि दूल्हा और दुल्हन सभी रस्में पूरी करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. महिला ने तलाक की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की है। जबकि मुकदमा अभी भी चल रहा था, पति और पत्नी ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि उनकी शादी वैध नहीं थी। दावा किया कि उन्होंने कोई शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने कोई अनुष्ठान, अनुष्ठान या अनुष्ठान नहीं किया। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों और दबाव के कारण उन्हें शादी का पंजीकरण कराना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि वास्तव में कोई विवाह नहीं हुआ था, फैसला सुनाया कि कोई वैध विवाह नहीं था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर कुछ अहम टिप्पणियां कीं. तो जानिए शादी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 अहम टिप्पणियां.
- ‘हिन्दू विवाह एक संस्कार और अनुष्ठान है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए हम युवक-युवतियों से अनुरोध करते हैं कि वे विवाह संस्था के बारे में गहराई से सोचें कि भारतीय समाज में यह संस्था कितनी पवित्र है।
- ‘शादी ‘गाने और नाचने’ और ‘खाने-पीने’ या दहेज और उपहार मांगने और अनुचित दबाव से निपटने का अवसर नहीं है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है. यह एक पवित्र दीक्षा समारोह है.
- सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों का भी हवाला दिया जहां जोड़ों ने ‘व्यावहारिक कारणों’ से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी पंजीकृत कराई, भले ही शादी वास्तव में संपन्न नहीं हुई थी। कोर्ट ने इसके प्रति आगाह करते हुए कहा कि महज रजिस्ट्रेशन से शादी वैध नहीं हो जाती. अदालत ने विवाह संस्था को तुच्छ न बनाने का आग्रह किया।
- ‘विवाहित जोड़े का दर्जा प्रदान करने और व्यक्तिगत और स्थायी अधिकारों को स्वीकार करने के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करने के अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने संस्कारों और समारोहों को विशेष स्थान दिया। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह समारोह के लिए महत्वपूर्ण शर्तों का सख्ती से, सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए।’
- “हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत सभी विवाहित जोड़ों और समारोह करने वाले पुजारियों द्वारा धार्मिक संस्कारों और समारोहों में ईमानदार आचरण और भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।”