नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से यूएपीए के तहत दर्ज चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले पर 31 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में आरोपित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने चार्जशीट की प्रति आरोपित को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भी आरोपित बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। इसके बाद अब वह सरकारी गवाह बन चुका है।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। इसी मामले में 3 अक्टूबर, 2023 को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था।