EPF खाते में गलत है सरनेम या जन्मतिथि, जानिए कैसे ठीक करें?

नई दिल्ली: निजी कंपनियों के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करते हैं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे ईपीएफ फंड से एकमुश्त रकम के साथ-साथ पेंशन का भी लाभ मिलता है।

कई कर्मचारियों को ईपीएफ फंड से पैसा निकालने में दिक्कत आती है. दरअसल, यह समस्या तब आती है जब ईपीएफ खाते की कोई भी जानकारी गलत हो।

 

ऐसे में आपको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपके पीएफ खाते की कोई जानकारी गलत तो नहीं है. यदि उपनाम, जन्मतिथि या कोई अन्य जानकारी गलत है तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ठीक कर सकते हैं।

 

कर्मचारी पहले विवरण को सही करने के लिए एक आवेदन जमा करता है और फिर इस आवेदन को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद, ईपीएफओ आधिकारिक अनुरोध में किए गए सुधार/परिवर्तनों को सत्यापित करता है और खाते को अपडेट करता है।

 

अनुरोध कैसे करें

चरण 1: आपको ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और यूएएन और पासवर्ड की मदद से अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करना होगा।

चरण 2: अब होम पेज पर आपको मैनेज विकल्प पर जाना होगा और “मूल विवरण संपादित करें” का चयन करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद आपको वह जानकारी सही-सही भरनी होगी जो आपके आधार कार्ड में मौजूद है। आपको बता दें कि सिस्टम इसे आधार डेटा से वेरिफाई करेगा.

 

चरण 4: सारी जानकारी भरने के बाद “अपडेट डिटेल्स” पर क्लिक करें। इसके बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता यानी कंपनी के पास चली जाएगी. कंपनी द्वारा अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के बाद, सत्यापन के बाद ये विवरण अपडेट कर दिए जाएंगे।

 

 

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ईपीएफ खाते में विवरण सही करने के लिए आपको संबंधित फॉर्म भरना होगा, इसे कंपनी से अनुमोदित कराना होगा और ईपीएफओ कार्यालय में भेजना होगा। इसके बाद ईपीएफओ आधिकारिक फॉर्म को सत्यापित करेगा और खाते को अपडेट करेगा।