भारतीय रेलवे टिकट नियम: रेलवे में अब हाफ टिकट पर नहीं मिलेगा ये लाभ, बदला नियम

भारतीय रेलवे टिकट नियम: यदि कोई बच्चा ट्रेन यात्रा के दौरान हाफ टिकट खरीदता है, तो उसे वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आईआरसीटीसी के मुताबिक, बीमा का लाभ पूरा किराया चुकाकर सीट बुक करने पर ही मिलेगा। साथ ही आईआरसीटीसी ने रेल यात्री वैकल्पिक बीमा का प्रति यात्री प्रीमियम 1 अप्रैल से बढ़ाकर 45 पैसे कर दिया है. पहले यह 35 पैसे था.

आईआरसीटीसी के दस्तावेज के मुताबिक, रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ केवल ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही मिलेगा। यानी रेलवे टिकट काउंटर, प्राइवेट रेल बुकिंग काउंटर या दलालों से खरीदे गए टिकटों पर बीमा योजना लागू नहीं होगी. यह सुविधा सभी ट्रेन श्रेणियों एसी-1,2,3, स्लीपर, बर्थ आदि के कन्फर्म, आरएसी टिकटों पर लागू होगी। प्रतीक्षा सूची वाले रेल यात्री बीमा योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

विकल्प चुनना होगा

ऑनलाइन टिकट बुक करते समय रेल यात्री को बीमा योजना का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ई-मेल आईडी पर एक मैसेज आता है. अगर किसी कारण से ट्रेन बदले हुए रूट पर चलाई जाती है तो भी यात्री को बीमा कवर मिलेगा। वैकल्पिक ट्रेन बुकिंग में यात्रियों को बीमा का लाभ भी मिलेगा. यदि अपरिहार्य कारणों से रेलवे यात्रियों को सड़क मार्ग से उनके गंतव्य तक पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में भी यात्री बीमा लाभ के पात्र होंगे। यदि बीमा कवर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो बीमा दावा न्यायालय से दिया जाएगा।

बीमा 10 लाख रुपये का है

मालूम हो कि रेल यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये और घायल का अस्पताल में इलाज कराने पर आश्रित को 2 लाख रुपये दिये जाते हैं. इसके अलावा सड़क परिवहन के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है.

वर्ष 2019-20 में 27.30 करोड़ यात्रियों को बीमा मिला

रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018-19 में 34.40 करोड़ रेल यात्रियों ने बीमा कराया और बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर 8.53 करोड़ रुपये मिले. वर्ष 2019-20 में 27.30 करोड़ यात्रियों ने बीमा प्रीमियम के रूप में 13.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जबकि बीमा कंपनियों ने 2018-19 में 6.12 करोड़ रुपये और 2019-20 में 3.73 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया।

इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी

रेलवे यात्री वैकल्पिक बीमा योजना सितंबर 2016 में शुरू की गई थी। उस समय प्रति यात्री बीमा प्रीमियम 0.92 पैसे था, जिसका भुगतान सरकार खुद करती थी। अगस्त 2018 में प्रीमियम घटाकर 0.42 पैसे प्रति यात्री कर दिया गया और इसका बोझ यात्रियों पर डाल दिया गया। बाद में इसे फिर कम कर दिया गया.