फ्लाइट टिकट की कीमतों पर असर डालने वाला नया नियम: अगर आप भी भारी भरकम फ्लाइट किरायों से परेशान हैं तो अब जल्द ही आपको महंगे फ्लाइट टिकटों से राहत मिल सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए फ्लाइट के बेस किराए को और किफायती बनाने की योजना बनाई जा रही है.
डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए तय किरायों में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं पर लिया जाने वाला शुल्क भी शामिल है। अलग-अलग जगहों से मिले फीडबैक के आधार पर देखा गया है कि कई बार यात्रियों को यात्रा के दौरान एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली इन सेवाओं की जरूरत नहीं होती है.
सर्कुलर जारी कर दिया गया है
डीजीसीए ने सर्कुलर में कहा है कि सेवाओं और उनके शुल्कों को अलग करने से मूल किराया अधिक किफायती हो सकता है. इससे उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिलता है जिनका वे लाभ लेना चाहते हैं। विभेदित सेवाएँ ‘ऑप्ट-इन’ आधार पर प्रदान की जानी चाहिए न कि ‘ऑप्ट-आउट’ आधार पर।
डीजीसीए ने 7 सेवाओं की एक सूची जारी की है, जिन्हें अगर टिकट की कीमत से बाहर कर दिया जाए तो आधार किराया काफी किफायती हो सकता है।
>> यात्री के लिए सीट चयन शुल्क
>> भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क
>> एयरलाइन लाउंज का उपयोग करने के लिए शुल्क
>> चेक इन बैगेज शुल्क
>> खेल उपकरण शुल्क
>> संगीत उपकरण शुल्क
>> मूल्यवान सामान के लिए विशेष घोषणा शुल्क
एयरलाइन बैगेज नीति के हिस्से के रूप में अनुसूचित एयरलाइनों को मुफ्त बैगेज भत्ते के साथ-साथ ‘शून्य बैगेज/नो-चेक-इन बैगेज किराया’ की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही डीजीसीए ने कहा है कि अगर आप एयरलाइन काउंटर पर चेक-इन के लिए सामान लेकर आते हैं तो आपको लागू शुल्क के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही इसे टिकट पर भी प्रिंट किया जाएगा.